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    15g/h फॉर्म क्या होता है और क्यूँ भरें

    मैं अक्सर एफडी(FD) किया करता हूँ| मैं उस दिन खुश था ये सोचकर कि ऍफ़ डी में पैसे डालकर मेरी अच्छी खासी सेविंग्स होती रही हैं| बैंक एफडी बढ़िया स्कीम है| बैंक ऍफ़डी पर ब्याज भी बढ़िया मिल जाता है| जरूरत पड़ने पर अपनी एफडी को तोड़कर जब चाहे पैसे भी निकाल लें।

    मैं खुश था ये बात सोचकर की मेरी अच्छी सेविंग्स होती जा रही हैं। मगर फिर मुझे एक दिन पता चला की ऍफ़डी करने पर मुझे इस तरफ नुकसान भी हो रहा है! ये मुझे तब पता चला जब मैंने एक दिन अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करी|   

    जी हां!

    आप जो एफडी करते हो उस पर आपको एक टैक्स चुकाना होता है जिसे कहते हैं TDS। तो आइये जानते हैं कि TDS किसे कहते हैं और TDS के टैक्स को कैसे बचाएं| 

    TDS क्या है?

    TDS अंग्रेजी के तीन शब्दों के पहले अक्षर हैं| T का मतलब टैक्स, D का मतलब डिडक्शन और S का मतलब होता है सोर्स| TDS का मतलब हुआ कि जहाँ पर, जिस पॉइंट पर आय मिल रही हो वहीँ पर टैक्स काटकर बाकी इनकम लाभार्थी को देना| जैसे आपने देखा होगा कि आपकी सैलरी कुछ कट कर आती है| बैंक खाते में पूरी सैलरी में से जो कट कर सरकार के पास चला जाता है उसे ही TDS टैक्स कहते हैं|

    इनकम टैक्स के नियम के अनुसार यदि आपकी इनकम सालाना 2,50,000/- रुपये से ज्यादा होती है तो आपको TDS देना पड़ेगा|  यानि कि यदि आपकी इनकम 2,50,000/- तक है तो आपको TDS टैक्स नहीं देना है| 

    बैंक ऍफ़डी पर कितना TDS लगता है?

    बैंक ऍफ़डी पर आपको 40000 हज़ार तक कोई टैक्स नहीं देना होता है|  यानि आपका मूलधन यदि आपको 40,000 रुपये या उससे कम का ब्याज दे रहे हैं तो आपको कोई भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं कटेगा|  मगर जैसे ही आप को 40,000 रुपये से ज्यादा ब्याज मिलेगा आपको 40000 से बढ़ी ब्याज राशि पर 10% की दर से TDS कटवाना होगा|

    (यही TDS 10% से बढ़कर 20% हो जायेगा अगर आपके बैंक ऍफ़डी पर आपका PAN नंबर नहीं जुदा है|  इसलिए कृपया इसे भी देख लें ताकि आपको लेने के देने ना पड़ जाएँ)   

    TDS कब कटेगा

    TDS का पैसा बैंक हर तिमाही के अंत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देती है|  यानि जो भी उस तिमाही में आपने ब्याज कमाया होगा उसका 10% या फिर जैसा भी हो, आपके खाते से काटकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ट्रान्सफर कर दिया जायेगा|  जैसे पहली तिमाही का TDS 30 जून को कटेगा| वैसे ही दूसरी तिमाही का पैसा सितम्बर के माह में और तीसरे तिमाही का दिसंबर और चौथे और अंतिम तिमाही का TDS मार्च 31 से पहले काटकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है|

    अब हमने तो यही सोचकर पैसे अपनी मैडम के नाम से बैंक एफडी में फिक्स किये थे कि उसमे कोई टैक्स नहीं लगेगा जो कि सही है फिर भी TDS टैक्स जड़ दिया गया बैंक द्वारा हमारी मैडम के एफडी पर|  हम हैरान – ऐसा क्यूँ?  

    15g फॉर्म भरकर TDS बचाएं

    ऐसा इसलिए हुआ हमारे साथ क्यूंकि हमने बैंक में बैंक ऍफ़डी पर 15g फॉर्म नहीं भरा था| जी हाँ – 15g फॉर्म|  15g फॉर्म वो फॉर्म है जिसे हमें भरकर वित्त वर्ष के शुरुआत में ही बैंक में जमा कर देना चाहिए|  ऐसा करने से बैंक ऍफ़डी पर कोई TDS नहीं देना होगा|    

    तब मुझसे बैंक ऍफ़डी पर TDS बचाने के लिए फॉर्म 15g फॉर्म भरवाया गया|

    इनकम टैक्स अधिनियम के अनुसार 15g वो दस्तावेज है जिसे आप भरकर बैंक में जमा कर TDS से छुटकारा पा सकते है| 

    15g Vs 15h

    यहाँ पर आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आप साधारण व्यस्क है तो आप 15 g भरेंगे|  मगर यदि आप सीनियर सिटीजन या यूँ कहें कि वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपको 15 g की जगह 15 f फॉर्म भरना होगा|  इसलिए यदि आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हो गई है तो आपको 15h फॉर्म भरना होगा| 

    फॉर्म 15 G का Application Form

    फॉर्म 15 H का Application Form

    आम तौर पर ये फॉर्म्स आपको अपने बैंक के काउंटर पर पूंछने से आसानी से मिल जायेगा| आज कल तो फॉर्म 15 G/H ऑनलाइन भी भरा जा सकता है| फॉर्म भरके जमा करने के बाद उसकी रसीद जरूर रख लें|  |

    फॉर्म 15 G/H कब तक मान्य रहेगा?

    फॉर्म 15 G/H पूरे एक वित्त वर्ष के लिए मान्य रहता है| ध्यान रहे कि वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है| और TDS तीन महीने में एक बार कटेगा| इसलिए यदि आप वित्त वर्ष के मध्य 15g फॉर्म जमा करेंगे तो वो अगले तिमाही से मान्य होगा|   

    कैसे भरें फॉर्म 15g/h

    फॉर्म भरना काफी आसान है| आपको इस फॉर्म में अपनी निजी जानकारी देनी होती है और ये undertaking देनी होती है कि आपकी कोई और आय का श्रोत नहीं है जो आय कर के दायरे में आये| 

    तो फॉर्म को भरने के लिए आपको सबसे पहले तो ये बता दूँ कि पैन कार्ड अनिवार्य है|  साथ ही आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स जैसे बैंक अकाउंट 15g/h नम्बर इत्यादि|